B.Ed Vs BTC Vivad

बीएड और बीटीसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, जानें पूरी खबर

Full Details

काफी लंबे समय से बीएड एवं बीटीएस के बीच विवाद चल रहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए।

पहले यह नियम था कि बीएड डिग्री धार का अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल थे। बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।

इसका विरोध काफी लंबे समय से बीटीएस डिग्री धारक अभ्यर्थी कर रहे थे कि बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला दिया है कि अब बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है |

बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं अब बस बीटीसी डिग्री धारक अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी इस आदेश के बाद से बीटीसी डिग्री धारक अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल दौड़ गया है |

भारत सरकार b.ed और एनसीटीई की पईटईसन को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है और D.led वाले के हित में फैसला जारी किया गया है |

अब B.ed वाले कैंडिडेट माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाले भर्ती के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हैं।

बीएड और बीटीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ! जानें B.Ed Vs BTC विवाद की विस्तृत जानकारी -